जिला जेल दतिया में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित।
दतिया|राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय श्री मधुसूदन मिश्रा जी के निर्देशानुसार एवं अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मुकेश रावत जी के मार्गदर्शन में आज दिनांक:14 जून 2022 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा जिला जेल दतिया में नि:शुल्क विधिक सहायता एवं प्ली-बारगेनिंग विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
विधिक साक्षरता शिविर में मुख्य अतिथि श्री हेमंत सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा प्ली-बारगेनिंग विषय पर उद्बोधन देते हुए कहा कि प्ली बारगेनिंग दाण्डिक मामलों का समझौतों के आधार पर अंतिम निराकरण हेतु एक अनुबंध है, पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र से उत्पन्न मामले में यह अनुबंध अभियुक्त मामले के अनुसंधानकर्ता अभियोजन एवं पीड़ित के मध्य होता है इसमें 07 वर्ष के कारावास से दंडित बंदी अपने अपराध को स्वीकार कर सजा कम करने हेतु प्ली बारगेनिंग का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस दौरान श्री बी.एम.सिंह जिला विधिक सहायता अधिकारी दतिया द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जेल में बंदियों के मामले में अगर किसी भी जेल बंदी के पास अपने प्रकरण में पैरवी करने हेतु कोई अधिवक्ता नहीं है, तो वे पैरबी के दौरान न्यायालय में उपस्थिति पर नि:शुल्क अधिवक्ता की मांग कर सकते हैं, साथ ही वे जेलर के माध्यम से भी नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित कर अधिवक्ता की मांग कर सकते हैं।
विधिक साक्षरता शिविर का संचालन एवं आभार प्रदर्शन श्रीमती ममता नॉर्वे जेल उपअधीक्षक द्वारा किया गया।

