निजी विद्यालय को संपूर्ण जानकारी अपने नोटिस बोर्ड और अधिकृत वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य है — कलेक्टर दतिया की सख्त चेतावनी

निजी विद्यालय को संपूर्ण जानकारी अपने नोटिस बोर्ड और अधिकृत वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य है — कलेक्टर दतिया की सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, दतिया कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखडे ने जिले के सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 तथा नियम 2020 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय को अपनी फीस संरचना, पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, टाई, जूते, बैग, स्पोर्ट्स किट, परिवहन सुविधा एवं किसी भी रूप में ली जाने वाली धनराशि का पूरा विवरण अपने नोटिस बोर्ड और अधिकृत वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य है।

कलेक्टर श्री वानखडे ने स्पष्ट किया कि किसी भी विद्यालय द्वारा छात्रों या अभिभावकों को पुस्तकों, यूनिफॉर्म, जूतों या कॉपियों की खरीद के लिए किसी विशेष विक्रेता से बाध्य नहीं किया जा सकता। अभिभावकों को यह सामग्रियां खुले बाजार से खरीदने की स्वतंत्रता होगी।

उन्होंने आगे बताया कि विद्यालय प्रबंधन को विभागीय पोर्टल http://dpimp.in पर सभी आवश्यक जानकारी 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। साथ ही, प्रवेश पंजी, फीस संग्रह पंजी, वेतन पंजी, भंडार पंजी और अन्य अभिलेखों का विधिवत संधारण भी आवश्यक है।

कलेक्टर श्री वानखडे ने कहा कि निर्देशों का पालन न करने वाले संस्थानों के संचालक, प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Manoj Goswami